वार्षिक स्थानान्तरण सत्र, 2026-27 में सामान्य स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में।
उपरोक्त विषयक आप अवगत हैं कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण किये जाने के निमित्त समय-सारणी नियत की गई

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ ह कि कृपया वार्षिक स्थानान्तरण सत्र, 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 23 के अन्तर्गत निर्धारित समय-सारणी के अनुसार उक्त अधिनियम तथा कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के आलोक में सामान्य स्थानान्तरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।



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