high cort uttarakhand

उत्तराखंड-(बड़ी खबर) ये आईपीएस अधिकारी अपने तबादले के खिलाफ गए हाई कोर्ट

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक आई.पी.एस.अधिकारी ने अपने असमय और अकारण ट्रांसफर को चुनौती दी तो न्यायालय ने तीन हफ्ते में पुलिस और सरकार से जवाब देने को कहा है । मामले में अब 21 अगस्त को सुनवाई होगी । उत्तराखंड पुलिस विभाग में पिछले दिनों एस.एस.पी.स्तर के ट्रांसफर हुए थे । असमय और अकारण हुए तबादले के विरोध में आई.पी.एस.बरिंदर जीत सिंह ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया । उन्होंने डी.जी.पी.अनिल कुमार रतूड़ी, डी.जी.कानून व्यवस्था अशोक कुमार और जगतराम जोशी को पार्टी बनाया है । न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस मुख्यालय को तीन सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब देने को कहा है ।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून: उत्तराखंड क्रिकेट टीम पहुंची रणजी के सेमीफाइनल में सीएम ने दी बधाई

BREAKING NEWS -(अभी अभी) कोरोना के 118 नए मामले और चार लोगों की मौत

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड के दंपती ने यहां ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद का समय दिया है । अपने ट्रांसफर के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले आई.पी.एस.अधिकारी बरिंदर जीत सिंह ने न्यायालय से कहा है कि उन्हें पिछले दिनों उधम सिंह नगर जिले के एस.एस.पी.से बेवजह हटाया गया । उन्होंने कहा कि उन्हें अकारण कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के बावजूद हटाया गया जबकि वो योजना के तहत काम कर रहे थे । उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें हटाकर नैनीताल जिले में इंडियन रिज़र्व बटालियन(आई.आर.बी.)प्रथम के सेनानायक पद पर ट्रांसफर कर दिया गया जो सरासर गलत है ।मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होनी निश्चित हुई है ।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून : पीआरडी जवानों ने समान कार्य का समान वेतन मांगा

अल्मोड़ा- ऐसे आयोजित होगा इस बार का प्रसिद्ध नंदा देवी मेला

Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें