देहरादून- केंद्र सरकार के आयकर विभाग द्वारा परामर्श जारी किया गया है कि मार्च 2023 तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़ना अनिवार्य है ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।
आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे इसके अलावा छूट में आने वाली श्रेणियों में आने वाले लोगों को इससे राहत दी गई है। विभाग द्वारा पैन को आधार से जल्द जोड़ने की नसीहत देते हुए कहा गया है कि जो अनिवार्य है। वह आवश्यक है लिहाजा देर नहीं की जानी चाहिए पैन निष्क्रिय होने के बाद कई तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यदि आधार से पैन को नहीं जोड़ा गया है तो 1 अप्रैल 2023 के बाद निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करके आयकर रिटर्न नहीं भरा जा सकता इसके अलावा निष्क्रिय पेन से लंबित धनराशि जारी नहीं की जा सकती साथ ही बैंकों व अन्य वित्तीय मंचों पर भी कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
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