देहरादून- केंद्र सरकार के आयकर विभाग द्वारा परामर्श जारी किया गया है कि मार्च 2023 तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़ना अनिवार्य है ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।
आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे इसके अलावा छूट में आने वाली श्रेणियों में आने वाले लोगों को इससे राहत दी गई है। विभाग द्वारा पैन को आधार से जल्द जोड़ने की नसीहत देते हुए कहा गया है कि जो अनिवार्य है। वह आवश्यक है लिहाजा देर नहीं की जानी चाहिए पैन निष्क्रिय होने के बाद कई तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यदि आधार से पैन को नहीं जोड़ा गया है तो 1 अप्रैल 2023 के बाद निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करके आयकर रिटर्न नहीं भरा जा सकता इसके अलावा निष्क्रिय पेन से लंबित धनराशि जारी नहीं की जा सकती साथ ही बैंकों व अन्य वित्तीय मंचों पर भी कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



देहरादून : CM धामी ने संवेदनशील समय में सीधे दिए निर्देश, निहंग रातों रात लौटे
देहरादून में आधी रात हाई अलर्ट: निहंगों की सूचना पर प्रेमनगर बना छावनी, घंटों जाम में फंसे लोग
उत्तराखंड: रात में कहा- ‘मैं जान देने जा रहा हूं’, सुबह नैनी झील में मिला 45 वर्षीय व्यक्ति का शव
उत्तराखंड तीन-चार दिन में पहुंच जाएगा मानसून प्रदेशभर में जारी रहेंगी प्री मानसून गतिविधियां
चमोली में पहली ही बारिश बनी आफत, नारायण बगड में भारी मलबा सड़कों और दुकानों में घुसा
देहरादून : इन भर्ती परीक्षा को लेकर आई नई Update
उत्तराखंड: गांव में फैली एक अफवाह और युवक की हो गई पिटाई, पुलिस जांच में खुला सच
मसूरी की सड़कों पर अचानक दिखे इमरान हाशमी, फोटो खिंचवाने के लिए उमड़ी भीड़
उत्तराखंड के रिसॉर्ट में ऐसा क्या हुआ कि पर्यटक पहुंचे जेल? जानिए पूरा मामला
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) संयुक्त छापेमारी, 7 कोचिंग सील, छात्रों के जिंदगी से कोई समझौता नहीं 
