corona curfew in uttarakhand

उत्तराखंड:(बड़ी खबर)- कोरोना कर्फ्यू में ये दुकानों को खुलने को लेकर हुआ संसोधन, देखिए आदेश

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देहरादून- व्यापारियों के बढ़ते विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड-19 कर्फ्यू में संशोधन किया है।
सरकार द्वारा सात जून सोमवार को कोविड 19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए 15 जून तक जारी ( Covid Curfew ) आदेश संख्या -186 / USDMA / 792 ( 2020 ) दिनांक 06 जून , 2021 में संशोधन किया है।

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जिसके तहत अब खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपडा, रेडिमेड ( एकल रूप में ), दर्जी की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स, चश्में की दुकानें, साईकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस की दुकानें, क्रॉकरी ( बर्तन ) की दुकानें , हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स , कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर / वेब डिजाईनिंग , हार्डवेयर पेन्ट्स / सैनिटरी , स्टोन ( Marbates chips ) , कारपेन्टर्स , फर्नीचर एवं टिम्बर मर्चेन्ट्स की दुकानें दिनांक : 08 जून मंगलवार एवं 11 जून शुक्रवार को प्रातः 800 बजे से अपरान्ह 0100 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों के गोदामों में सामान की लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से ( 24×7 ) अनुमति रहेगी।

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