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उत्तराखंड- 75 फीसदी यात्री क्षमता के साथ चलेंगे यात्रा वाहन, SOP हुई जारी

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देहरादून- कोरोना का कहर कम होते ही सरकार कई चीजों में छूट देते जा रही है। ऐसे मेंं पहले 50 प्रतिशत क्षमता से चलने वाले यात्री वाहन अब 75 फीसदी यात्री क्षमता के साथ यात्री वाहनों का संचालन हो सकेगा। सोमवार को परिवहन सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा ने नई मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी।

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नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य की भीतर एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर वाहन की पंजीयन पुस्तिका में निर्धारित सीटिंग क्षमता के 75 प्रतिशत के आधार पर संचालन की अनुमति होगी। यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण एसटीए द्वारा निर्धारित दर पर ही किराये की वसूली की जाएगी।

इसके अलावा निजी वाहनों को नियम व प्रोटोकॉल के तहत 50 प्रतिशत की सीमा के तहत ही वैध आईडी और आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी। ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति है। अंतर्राज्यीय एवं अंतरसंभागीय यात्रा करने की स्थिति में संबंधित वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों को देहरादून स्मार्ट सिटी वेबसाइट http://smartcitydehradun.uk.gov.in/pravasi-registration पर पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा पूर्व में जारी एसओपी के सभी दिशा-निर्देश मान्य होंगे।

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