देहरादून– केंद्र द्वारा होटल रेस्टोरेंट और मंदिरों की गाइडलाइन जारी करने के बाद अब राज्य सरकार ने भी इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके तहत प्रदेश में मंदिरों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक मंदिर खोले जा सकेंगे कंटेनमेंट जोन और देहरादून के नगर निगम इलाकों में नहीं खुलेंगे मंदिर, वही गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि जिलाधिकारी मंदिर कमेटियों ट्रस्ट समेत तमाम मंदिर प्रबंधकों से चर्चा कर कैसे रिस्ट्रिक्शन रखा जा सकता है इसको लेकर फैसला ले सकते हैं. इसके लिए जिला स्तर पर प्रोटोकॉल बनाया जाएगा वही चार धाम को भी खोलने का फैसला लिया गया है इसके तहत चार धाम देव स्थानम बोर्ड के साथ हुई चर्चा के बाद बेहद प्रतिबंधों के साथ यात्रा चलाई जाएगी जन स्वास्थ्य को देखते हुए वही बड़ा फैसला लिया गया है कि उत्तराखंड के बाहर के तीर्थ यात्रियों को अभी मंदिर में दर्शनों की अनुमति नहीं होगी.

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