देहरादून- अनलॉक 3 के तहत उत्तराखंड में राज्य सरकार ने कई रियायतें प्रदान की है जहां रात के कर्फ्यू को हटाया गया है तो वही कंटेनमेंट जोन तक ही लॉकडाउन के नियमों को सीमित रखा है लेकिन बावजूद उसके उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए अनलॉक 3 के तहत नए नियम बनाए गए हैं अब तक उत्तराखंड आने के लिए प्रतिदिन 1500 लोगों की अनुमति थी जिसे बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है इसके अलावा कोरोनावायरस कोविड-19 के हाई लोडेड शहरों से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वॉरेंटाइन और 7 दिन का होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा इसके अलावा अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन का होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा इसके साथ हुई वापस आने और जाने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा क्या कुछ हैं नियम जिन्हें आपको करना है फॉलो देखें..

1-बाहर से आने वालों को हर हाल में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना होगा।
2- हाई लोड कोविड-19 वाले शहरों से आने आने वालों को सात दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन होना होगा। सात दिन के लिए इन्हें होम क्वारंटीन में रहना होगा।
3- हाई लोड क्वारंटीन शहरों के अलावा अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।
4- 72 घंटे की आईसीएमआर की अधिकृत कोविड निगेटिव रिपोर्ट वालों को क्वारंटीन नहीं होना होगा। इन्हें अपनी मेडिकल रिपोर्ट स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।
5- सात दिन के लिए किसी की मृत्यु, गंभीर बीमारी आदि की वजह से अलग बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसे क्वारंटीन नहीं होना होगा। वह घर से बाहर आ जा सकता है लेकिन सिर्फ उसी काम के लिए जिस काम के लिए वह आया है।
6- कामगार, कर्मचारी, विशेषज्ञ, सलाहकार आदि अगर बाहर से आते हैं तो उन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा। यह संबंधित संस्था की जिम्मेदारी होगी कि वह यह तय करें कि ऐसे व्यक्ति सिर्फ काम के स्थान से ठहरने के स्थान के बीच ही यात्रा करें। इन्हें स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर संस्था की ओर से जारी अधिकार प्रपत्र भी अपलोड करना होगा।
7- बाहर से अधिकारिक कारण से आने वाले केंद्रीय और राज्य सरकारों के मंत्रियों, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश आदि को क्वारंटीन नहीं होना होगा, लेकिन ये वह सुनिश्चित करेंगे की सोशल डिस्टेंस और अन्य नियमों का पालन हो।
8- विदेशों से आने वाले भारतीय नागरिकों और पर्यटकों को सात दिन के लिए संस्थागत क्वांरटीन होना होगा और इसके बाद वे सात दिन के लिए होम क्वारंटीन रहेंगे।
9- गर्भवती महिलाएं, 65 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिक, गंभीर रोगी आदि को संस्थागत क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहने की अनुमति होगी।
10-आरटी, पीसीआर टेस्ट न कराने वाले अधिकतम 2000 लोग एक दिन में राज्य में प्रवेश कर सकेंगे
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2 thoughts on “देहरादून- UNLOCK 3 के तहत बाहर से उत्तराखंड आने वाले जान लें ये नियम, नही तो हो सकती है दिक्कत”
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Me m.p se Morena city ka hu agar me dehradun Aya to mujhe bhi ye sab krna hoga kya
HNJI