देहरादून: शिक्षा विभाग में शिक्षक और अधिकारियों के तबादले 10 जुलाई तक कर दिए जाएंगे। इसके लिए विभागीय स्तर पर तबादला सूची की समीक्षा अंतिम चरण में है। इसमें वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, अनुरोध आधार, व अनिवार्य तबादले भी शामिल हैं। सहायक अध्यापक (एलटी शिक्षक) के पहाड़ में तैनाती पर तबादलों की सीमा लागू नहीं होगी। इसके अलावा सेवारत पति-पत्नी, उनके इकलौते पुत्र या पुत्री के दिव्यांग होने के अलावा गंभीर बीमार शिक्षक एवं कर्मचारी भी अधिकतम तबादलों की सीमा के दायरे में नहीं आएंगे। तबादलों के लिए इस बार सुगम से दुर्गम और दुर्गम से दुर्गम में अनुरोध के आधार पर तबादला पाने वाले शिक्षक भी तय की गई अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत के दायरे में नहीं आएंगे। तबादला एक्ट के तहत सुगम और दुर्गम क्षेत्र में की गई सेवा के आधार पर तबादले किए जाते हैं,
लेकिन शत प्रतिशत तबादलों के स्थान पर केवल 15 प्रतिशत शिक्षकों के तबादलों की अधिकतम सीमा तय की जाती है। 10 जुलाई तक शिक्षक व कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
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