राजकीय कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.एस.) की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।
कृपया उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-92685/XXVII(7)/E-44211/2022 दिनांक 20 जनवरी, 2023 एवं पत्र संख्या 121145/2023 दिनांक 12 मई, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 10,16 व 26 वर्ष पर पदोन्नति के पद का वेतनमान अनुमन्य किये जाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का आंकलन किये जाने हेतु आपके नियंत्रणाधीन विभागों के विभिन्न संवर्गों (मिनिस्ट्रीयल तथा वैयक्तिक राहायक संवर्ग सहित) के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016-17 से चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की सूचना निर्धारित प्रारूप पर 15 दिन के भीतर वित्त विभाग (अनुभाग-7) को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।
- उक्तानुसार अपेक्षित सूचना (अर्थ एवं संख्या विभाग, स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, कृषि विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, निदेशालय विभागीय लेखा, विधिक माप विज्ञान विभाग, आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अन्तर्गत 13 जनपदों, राजभवन, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग को छोड़कर) आतिथि तक अप्राप्त है।
- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने नियंत्रणाधीन विभागों के विभिन्न सेवा संवर्गो (मिनिस्ट्रीयल तथा वैयक्तिक सहायक संवर्ग सहित) के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की सूचना 15 दिन के भीतर वित्त विभाग (अनुभाग-07), उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें