बागेश्वर – प्रभारी अधिकारी शस्त्र जिला कार्यालय बागेश्वर ने अवगत कराया हैं कि गृह अनुभाग उत्तराखंड शासन देहरादून एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार आयुध नियमावाली 2016 के नियमों के प्रावधानों के अनुरूप जनपद बागेश्वर में ऐसे शस्त्रधारक जिनके पास एक से अधिक शस्त्र लार्इसेन्स हैं, वे शस्त्रधारक एक ही लार्इसेन्स के संख्याक ( यू0आर्इ0एन0) में अतिरिक्त/अन्य शस्त्र लार्इसेन्सों को दर्ज हेतु शस्त्र अनुभाग जिला कार्यालया, बागेश्वर में किसी भी कार्य दिवस में अविलम्ब आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। शस्त्र अधिनियम 1959 की संशोधित शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 के अनुरूप किसी अनुज्ञप्तिधारी को मात्र दो वैध शस्त्र धारित कियें जाने के प्राविधान कियें गयें हैं, तथा ऐसे प्रत्येक अनुज्ञापी जिनके पास उक्त दो शस्त्र से अधिक शस्त धारित हो, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी तीसरे शस्त्र को अपने निकटतम पुलिस चौकी में जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे अनुज्ञाप्तिधारी जिनके पास दो से अधिक शस्त्र धारित हो, ऐसे शस्त्रों को निकटतम पुलिस थाना/चौकी में दिनांक 13 दिसम्बर, 2020 तक जमा कर सकते हैं।
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