केंद्र सरकार द्वारा आदेश जारी कर देश की आर्थिक गतिविधियों को सुचारू करने के प्रयास किए गए हैं लेकिन लॉक डाउन lockdown का सख्ती से पालन करने के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के तहत राज्य सरकारें इस छूट को लागू करेंगे।
वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों की श्रेणी में छूट देते हुए, गृह मंत्रालय Ministry of home Affairs ने सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एक आदेश जारी करते हुए संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत आवासीय परिसरों, पड़ोस और एकांत में चलने वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है।
नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा को छोड़कर, बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। एकल और बहु-ब्रांड मॉल की दुकानों को कहीं भी खोलने की अनुमति नहीं होगी। अनुमति प्राप्त सभी दुकानों के लिए सिर्फ 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ दुकान खोलना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई ये छूट हॉटस्पॉट्स/कंटेंनमैंट क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।
गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार इन शर्तों का करना होगा पालन
1. आज से वहीं दुकानें खुलेंगी , जो दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होंगी।
2. दुकानों में अधिकतम 50 फीसदी स्टाफ को ही काम करने की छूट होगी।
3. दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
4. दुकान में काम करने वालों को मास्क (mask) लगाना अनिवार्य होगा।
5. नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में ही इन दुकानों को खोलने की अनुमति है, उसके बाहर की सभी दुकानें लॉकडाउन में बंद रहेंगे।
6. हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन (Hotspot and containment zone) में विस्तृत किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं है।
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