रामनगर : टैक्स अधिवक्ताओं ने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख बढ़ी

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इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख बढ़ी, टैक्स अधिवक्ता एवं रामनगर टैक्स बार के उपसचिव मनु अगरवाल ने दी जानकारी

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए यह बड़ी खबर है। वित्त वर्ष 2024-25 अथवा असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार 27-05-2025 को बताया कि इस तारीख को डेढ़ महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अर्थात अब आप 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

रामनगर टैक्स बार के अध्यक्ष पूरन पाण्डेय जी ने बताया की सीबीडीटी से प्राप्त जानकारी हुई है कि इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। उसके मुताबिक सिस्टम में बदलाव के लिए अधिक समय की जरूरत है। इसलिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। इससे सबको सही फाइलिंग में मदद मिलेगी।

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CBDT ने बताया की ITR दाखिल करने की तय तिथि को आगे बढ़ाकर एक्सटेंड ITR फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण अधिक समय प्राेवाइड करेगा। यह सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। औपचारिक अधिसूचना बाद में दी जाएगी।”

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बता दें कि 31 जुलाई, 2025 की ITR फाइलिंग, टैक्सपेयर्स की अधिकांश सामान्य कैटेगरीज पर लागू होती है। इसमें अधिकांश वेतनभोगी कर्मचारी और वे सभी टैक्सपेयर्स शामिल हैं जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है। वेतनभोगी कर्मचारी को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 46 दिन अतिरिक्त मिलेंगे। यदि अंतिम तिथि तक ITR दाखिल नहीं किया जाता है तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

इससे पूर्व रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन पाण्डेय जी के नेतृत्व मे ek ज्ञापन वित्त मंत्रालय को ज्ञापन भेजा था जिसमे अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की थी

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Cbdt के इस अहम निर्णय का स्वागत रामनगर टैक्स बार के अध्यक्ष पूरन पाण्डे, मनु अग्रवाल, गौरव गोला, नावेद सैफी, गुलरेज़ रज़ा, सागर भट्ट,विशाल रस्तोगी, प्रबल बंसल, फैजुल हक़, संजीव अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, राकेश राही,भोपाल रावत, मोहम्मद फ़िरोज़, रोहित माहेश्वरी, जीशानमलिक,मनोज बिष्ट, लाइक अहमद, आयुष अग्रवाल, बालम सिंह राणा, शोभित अग्रवाल, बलविंदर कोहली आदि कई टैक्स अधिवक्ताओ ने किया.

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