नैनीताल : कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, गिरधारी साहू की FIR रद्द करने की याचिका खारिज

नैनीताल हाईकोर्ट का अहम फैसला, कोर्ट ने कहा- मामला केवल वैवाहिक विवाद तक सीमित नहीं, गंभीर आपराधिक आरोप भी शामिल

नैनीताल। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू साहू को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

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मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रकरण को केवल सामान्य वैवाहिक मनमुटाव का मामला नहीं माना जा सकता। याचिका में लगाए गए आरोपों में शारीरिक प्रताड़ना, दस्तावेजों में कूटरचना और जान से मारने की साजिश जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। ऐसे में प्राथमिकी को इस स्तर पर निरस्त करना उचित नहीं है।

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की ओर से देहरादून के कैंट थाने में अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शिकायत में उन्होंने पति पर पहली शादी की बात छिपाने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने तथा फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज तैयार कर उन्हें कंपनी के निदेशक पद से जबरन हटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।

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इसके बाद गिरधारी लाल साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामले में दर्ज एफआईआर और उससे जुड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है।

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