नैनीताल : मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल गोविंद राम जायसवाल ने अवगत कराया कि प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद अंतर्गत संचालित अनेक निजी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इसके दृष्टिगत निजी विद्यालयों की मान्यता संबंधी अभिलेखों का परीक्षण किया जाना है।
इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जनपद के सभी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों, उप शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह उक्त के क्रम में अपने विद्यालय के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत संचालित समस्त निजी विद्यालयों के संबंध में स्पष्ट प्रमाणिक सूचनाओं, जिसमें विद्यालय मान्यता प्राप्त है या नहीं यदि, मान्यता प्राप्त है तो यू डाइस कोड क्या है, तथा किस बोर्ड से विद्यालय मान्यता प्राप्त है उसकी जानकारी, मान्यता प्राप्त किए जाने की व वैधता की तिथि के साथ ही मान्यता प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी का नाम पदनाम की प्रामाणिक सूचना संकलित कर मान्यता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करते हुए संबंधित क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दिनांक 10 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में उन्होंने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों, उप शिक्षा अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश जारी करते हुए संबंधित सूचना 11 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध कराने को कहा है।
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