high cort uttarakhand

नैनीताल- (बड़ी खबर) हाईकोर्ट ने इस इंस्टिट्यूट पर लगाया 5 लाख का अर्थदंड

खबर शेयर करें -

नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के गुरु राम राय इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस पर नर्सिंग छात्राओं को अवैध एडमिशन देने के लिए पांच लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया है । एकलपीठ ने कॉलेज पर नर्सिंग की 30 छात्राओं को अवैध एडमिशन देने के लिए ये दण्ड लगाया है । न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने आज देहरादून के गुरु राम राय इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस बनाम राज्य सरकार पर अपना आदेश सुनाया । न्यायालय ने वर्ष 2017-2018 में नर्सिंग की 30 छात्राओं को बिना हेमवती नंदन बहुगुणा(एच.एन.बी.)विश्वविद्यालय से संबद्धता रखे अवैध रूप से एडमिशन देने पर ये निर्णय दिया ।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून :(बड़ी खबर) विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू

यह भी पढ़ें👉 उत्तराखंड- यहां तेज रफ्तार ट्रक ने बुझाया घर का चिराग, परिजनों में कोहराम

न्यायालय ने इंस्टिट्यूट को इन छात्राओं का कोर्स पूरा होने तक इन्हें रखने को कहा है । एच.एन.बी.विश्वविद्यालय के अधिवक्ता डॉ.कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि अतिरिक्त छात्राओं को बिना एच.एन.बी.विश्वविद्यालय से संबद्धता के प्रवेश देना अवैध था, लेकिन न्यायालय ने इंस्टिट्यूट से एच.एन.बी.को अर्थदण्ड देने को कहा है । उन्होंने ये भी कहा कि न्यायालय ने उन्हें नर्सिंग की छात्राओं को कोर्स पूरा कराने को कहा है, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है ।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी भर्ती मुख्य परीक्षा का शेड्यूल किया जारी

यह भी पढ़ें👉 हल्द्वानी- यहां गरीबों के आशियाने जलकर हुए राख, ठंड में घर जलते देख सहमें मजदूर

यह भी पढ़ें👉 देहरादून- सरकार ने वर्ष 2021 की जारी की अवकाश सूची, देखिए कितने दिन रहेगी छुट्टी

Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें