नैनीताल – कोविड-19 महामारी के कारण देश एवं प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय पर पड़े गंभीर एवं प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन व्यवसाय से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यक्तिया,ें इकाईयों, संस्थानों को राहत पहुॅचाने के उद्देश्य से शासन द्वारा जनपद नैनीताल को एक करोड़ सैंतालीस लाख रूपये धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।
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जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि अनलाॅक-2 के बावजूद भी पर्यटन व्यवसाय में गति नहीं आ पायी है। नैनी झील के अलावा जिले की अन्य झीलों में नोका संचालन के जरिये रोजी-रोटी कमाने वाले पर्यटकों को तथा घुड़सवारी कराने वाले घोड़ा संचालकों को शासन के निर्देशानुसार निर्धारित धनराशि दी जायेगी ताकि कोरोना संक्रमण के दौर में ये गरीब व्यवसायी अपना गुजर बसर कर सकें। गौरतलब है कि लाॅक डाउन-2 के बावजूद भी पर्यटकों की आमद नहीं हो पा रही है। जिसके कारण नोकायन और घुड़सवारी का कार्य पूर्णतः प्रभावित है। जिस कारण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को डीबीटी के माध्यम से 1000 रूपये का आर्थिक लाभ पहुॅचाने के लिए शासन द्वारा जिलाधिकारी के खाते में 147 लाख रूपये की धनराशि आवंटित की गयी है।
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उन्होंने बताया कि जनपद में रेस्टोरेंट एवं ढाबा कारोबार से जुड़े 6890 व्यक्त्यिों, साइकल एवं रिक्शा से सम्बन्धित 195 व्यक्तियों, पर्यटन के उपयोग हेतु घोड़ा एवं पानी से से जुड़े 121 व्यक्तियों, साहसिक पर्यटन से जुड़े 565 व्यक्तियों, 25 टूरिस्ट गाइडो तथा पर्यटन के उपयोग हेतु अस्थायी पंजीकृत दुकाने एवं फड़ों से सम्बन्धित 220 व्यक्तियों को लाभाविंत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही पर्यटन एवं अन्य विभागो में पंजीकृत पर्यटन व अन्य इकाईयों जो पर्यटन अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से अपने व्यवसाय के संचालन हेतु सेवायें यथा-बिजली कनैक्शन, पेयजल कनैक्शन, प्राप्त करते हैं या व्यवसाय के संचालन हेतु राजकीय संस्था यथा एफएसएसएआई, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के अन्तर्गत पंजीकृत कर्मियों व पर्यटन उद्योग में पंजीकृत फोटोग्राफर, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना व दीन दयाल होम स्टे योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के प्रथम तिमाही (माह अप्रैल से माह जून 2020) के ऋण पर लिये जाने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति भी की जायेगी।
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DM बंसल ने बताया कि पर्यटन विभाग के अन्तर्गत लगने वाले पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क को एक वर्ष की अवधि के लिए समाप्त एवं शून्य किया गया है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर पर्यटन से जुड़े बस, टैक्सी, मैक्सी, कैब, आॅटो रिक्शा, विक्रम, ई-रिक्शा में योजित कार्मिकों को भी प्रति कार्मिक 1000 रूपये की दर से वन टाइम आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से वितरित की जायेगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही संस्कृति विभाग में सूचीबद्ध कलाकारों को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
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