हल्द्वानी स्थित क्षेत्रीय पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड द्वारा कुमाऊं के 5 जिलों के केएमवीएन के 41 गेस्ट हाउस और अन्य 15 आश्रम व धर्मशालाओं को नोटिस जारी कर प्रदूषण पर्यावरण बोर्ड से संचालन की अनुमति लेने को कहा गया है। क्षेत्रीय पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड अधिकारी आरके चतुर्वेदी द्वारा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एनजीटी के आदेश के अनुसार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सीवरेज की व्यवस्था हेतु निर्देश पारित किया गया है कि 20 कमरों से ऊपर वाले होटल या गेस्ट हाउस को सॉलि़ड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और 20 कमरों से नीचे वाले होटल या आश्रमों को सॉलि़ड वेस्ट टैंक बनाने तथा पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के जलवायु अधिनियम के तहत संस्थान को संचालित करने की अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं लिहाजा दिसंबर तक पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा इस निर्देश का अनुपालन कराए जाने की छूट दी गई है जिसके बाद जुर्माने सहित वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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