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Nainital- लॉकडाउन को लेकर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन करिए दूर, किस कार्य की कैसे मिलेगी परमिशन, एक क्लिक में देखिए ..

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नैनीताल जिले में लॉक डाउन LOCKDOWN के चलते कई तरह के कार्यों में परमिशन को लेकर लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है इसके अलावा कई तरह के भ्रामक मैसेज और खबर की वजह से लोगों में प्रशासन के निर्देशों की पूरी जानकारी नहीं है। लिहाजा नैनीताल जिले में लॉक डाउन के अगले 3 मई तक जिला प्रशासन द्वारा शासन की गाइडलाइंस में किस तरह से कार्यों को किया जाना है और किन कार्यों की परमिशन किन अधिकारियों द्वारा दी जानी है यह सारी जानकारी आज हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं नीचे पीडीएफ लिंक में आपको नैनीताल जिले में जिला अधिकारी द्वारा जारी की गई एक-एक कार्यों के आदेश मिलेंगे इसी आधार पर आप अपने परमिशन संबंधित अधिकारियों से ले सकते हैं।

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डीएम बंसल ने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी शादी समारोह या अंत्येष्टि आदि कार्यक्रमों हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी। शादी समारोह मे प्रतिपक्ष वर/वधु पांच से अधिक तथा अन्तिम संस्कार हेतु 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नही दी जायेगी। किसी भी प्रकार के बडे समारोह, बैठकें गोष्ठियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिबन्धित रहेंगे। सभी कृषि मशीनरी, स्पेेयर पार्टस तथा इनकी मरम्मत, कीटनाशक, उर्वरक एवं बीज विक्रय हेतु प्रतिष्ठान लाकडाउन हेतु निर्धारित अवधि में सोशल डिस्टैनसिंग और आइसोलेसन मेजर्स का ध्यान रखते हुये खुले रहेंगें। कटाई एवं बुवाई से सम्बन्धित मशीनों के आवागमन हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। डीएम बंसल ने बताया कि दूध एवं दुग्ध उत्पाद, दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण एवं बिक्री व आपूर्ति हेतु परिवहन सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

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जिलाधिकारी ने बताया कि पशुपालन, मुर्गीपालन व अन्य पशुपालन के लिए गतिविधियों का संचालन संबन्धित उपजिलाधिकारी की अनुमति से होगा। उन्होने बताया कि सामाजिक दूरी तथा मास्क का सख्ती से पालन करते हुये मनरेगा के समस्त कार्यो का संचालन किया जा सकेगा। कार्यालयों में भोजन अवकाश के दौरान सोशल डिस्टैंनसिग का अनुपालन करना होगा। जिले के सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शापिंग काम्पलैक्स, व्यायामशाला, स्पोर्टस काम्लैक्स, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्कएथियेटर, बार और ऑडिटोरियम, एैसेम्बली हॉल पूर्णतया बन्द रहेंगें। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही धार्मिक समारोह पर भी सख्त पाबंदी रहेगी। सभी सामाजिक राजनैतिक खेल, मनोंरजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यो तथा अन्य समारोह प्रतिबन्धित रहेंगे। निर्धारित अवधि में ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा अनुमोदित कॉमन सर्विस सेन्टर खुले रहेंगे।

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