नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा जिले से जुड़े एक विवाद पर सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। मामला भतरौंजखान थाने में दर्ज उस शिकायत से जुड़ा है…जिसमें एक महिला ने स्थानीय नेता पर शादी का झूठा झांसा देकर लंबे समय तक उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने आरोपी को मौखिक रूप से निर्देश दिया कि वह तीन दिन के भीतर पीड़िता से मिलकर शादी से जुड़े विवाद को सुलझाने का प्रयास करे। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख तय की है।
सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल राहत देने से इनकार किया और दोनों पक्षों को आपसी समाधान की दिशा में पहल करने को कहा।
पूरे मामले की बात करें तो महिला का आरोप है कि आरोपी नेता ने करीब 9 साल तक शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए रखे। महिला के अनुसार उसे अल्मोड़ा के चितई गोल्ज्यू मंदिर ले जाया गया, जहां शादी का आश्वासन दिया गया…लेकिन विवाह नहीं किया गया। इसके बाद लगातार बहाने बनाकर शादी को टाला जाता रहा।
महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि इस दौरान आरोपी ने उससे लाखों रुपये लिए। जिसमें गाड़ी, कपड़े, मकान का किराया और अन्य निजी खर्च शामिल हैं। इतना ही नहीं आरोपी उसके परिवार के साथ भी रहा और विश्वास का लाभ उठाया।
जब महिला ने रिश्ते को कानूनी रूप देने और रजिस्ट्रेशन की बात कही तो आरोपी और उसके परिवार ने साफ इनकार कर दिया। महिला का कहना है कि इसके बाद उसे धमकाया भी गया।
पीड़िता ने 9 मार्च 2026 को थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई। इसमें उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी अब किसी अन्य लड़की से शादी करने जा रहा है…जिसकी जानकारी उसे सोशल मीडिया के जरिए मिली।
फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होनी है, जहां इस पूरे विवाद पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

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