HIGH

उत्तराखंड- फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट सख़्त, जानि‍ए क्‍या द‍िए आदेश

खबर शेयर करें -

उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Nainital )ने लॉक डाउन के दौरान निजी और सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से फीस वसूली पर दायर जनहित याचिका में सरकार से पूछा है कि क्या वो एल.के.जी.और यू.के.जी.के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, कितने प्रतिशत बच्चे ऑन लाइन पढ़ रहे है और प्रदेश में कितने स्कूल ये सुविधा दे रहे है ?

CORONA UPDATE- राज्य में बढ़ी कोरोनावायरस पॉजिटिव मरीजो की संख्या, हल्द्वानी में हुई युवती को CORONAVIRUS की पुष्टि


मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से ऑनलाइन और मैसेज के माध्यम से पढ़ाई पर फीस वसूली के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करी । खण्डपीठ ने राज्य सरकार से शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने के आदेश दिए हैं, तांकि अभिभावक जबरन फीस की मांग कर रहे स्कूलों के खिलाफ अपनी शिकायत नोडल अधिकारी को दर्ज करा सकें। मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय ने 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड : यहां राष्ट्रीय राजमार्ग लोनिवि के अधिशासी अभियंता पर हुआ मुकदमा दर्ज

नैनीताल- जब मृत मां के पास भटकते हुवे मिले लेपर्ड कैट के दो शावक, वन विभाग ने ऐसे किया रेस्क्यू

मामले के अनुसार देहरादून निवासी आकाश यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है निजी और सरकारी स्कूलों में स्थिति सामान्य होने के बाद ही अभिभावकों से ट्यूशन फीस की मांग की जाए। साथ ही ट्यूशन फीस के नाम पर अन्य कोई शुल्क ना लिया जाए और न ही अगले सत्र में फीस में किसी तरह की वृद्धि की जाए। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि कक्षा 5 तक के बच्चों से किसी तरह का कोई शुल्क न लिया जाए।उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए दो सप्ताह बाद सुनवाई करने के लिए कहा है ।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: मसूरी में पहाड़ दरके, सड़कें टूटीं, स्कूटी खाई में गिरी..पढ़ें पूरी ख़बर

हल्द्वानी- प्रवासियों को लेकर पहली ट्रेन पहुंची काठगोदाम, तो जानिए प्रवासियों ने क्या कहा

Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें

9 thoughts on “उत्तराखंड- फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट सख़्त, जानि‍ए क्‍या द‍िए आदेश

  1. Me v याचिका दायर करने वालो से सहमत हू कि ५ तक k बच्चो से फीस na लिया जाय।

  2. Shemford school ne tusen fees ke alwa sms charj. Bus fee 50’/, or 2000rs exta liye he…..or onlin trenig de kr draya be he….ager fees nhi doge to ane wale samay me apke bacche ke padai me problem hogi….mene feess 735 jma ki he…sir ji mera naam mt lena lena garreeeb admi hu…. Pls mere bare me kuch mt batana….apse isliye bole rha hu kyu ki srkar me ajj be barosa he

  3. Jagati ji, i had alredy paid my ward fee in a single instalment. My ward Vaibhav Bawari is studying in class 3 at LPS NAINITAL. will i get some relaxation??

  4. बिल्कुल आपकी पीड़ा जायज है सरकार ऐसे स्कूलों पर हाईकोर्ट के निर्देश पर अब कार्रवाई करेगी लेकिन आपको भी गोपनीय रूप से इन स्कूलों की शिकायत करनी होगी

  5. बिल्कुल आपकी पीड़ा जायज है सरकार ऐसे स्कूलों पर हाईकोर्ट के निर्देश पर अब कार्रवाई करेगी लेकिन आपको भी गोपनीय रूप से इन स्कूलों की शिकायत करनी होगी

  6. बिल्कुल आपकी पीड़ा जायज है सरकार ऐसे स्कूलों पर हाईकोर्ट के निर्देश पर अब कार्रवाई करेगी लेकिन आपको भी गोपनीय रूप से इन स्कूलों की शिकायत करनी होगी

  7. कॉलेजों की फीस भी माफ होनी चाहिए 1 सेमिस्टर की।।
    या फिर आधा फीस तो कर ही सकते हैं 1 सेमिस्टर की।।

Comments are closed.