हल्द्वानी– जिला विकास प्राधिकरण द्वारा प्रॉपर्टी डीलरों व कॉलोनाइजरों के लिए रेरा के एक्ट को लेकर बीते रोज जारी की गई विज्ञप्ति के बाद आज सुबह जब प्राधिकरण पर छोटी जोत के किसानों को टारगेट करने का आरोप लगाया गया तो उसके पश्चात एक बार फिर प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि रजिस्ट्री में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगी है साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्राधिकरण ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से साझा किया है साथ ही सभी स्टॉकहोल्डर को बैठक के लिए भी आमंत्रित किया है जिससे कि रेरा के एक्ट के प्रावधानों और लोगों के बीच में खेल रहे संशय का निदान किया जा सके।

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