हल्द्वानी- 7 अक्टूबर 2019 को उदयपुर रेक्वाल गौलापार थाना चोरगलिया क्षेत्र में मां का सिर धड़ से अलग करने वाले हत्यारे बेटे को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही जानलेवा हमला करने पर आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है अदालत की सुनवाई के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मां की हत्या कर सिर धड़ से अलग करने वाले बेटे जिगर सिंह कोरंगा के खिलाफ मृतका के पति सोवन सिंह ने चोरगलिया थाने में धारा 302 व 307 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ अपराध साबित करने को एक दर्जन गवाह पेश किए गए थे विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने भी आला कतल से वार से हत्या की पुष्टि की थी। बुधवार शाम को सजा पर लंबी बहस हुई जिसके बाद अदालत ने अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: ई-रिक्शा में सवार परिवार को कार ने मारी टक्कर; बच्चे समेत 3 की मौत !
उत्तराखंड: विवाहिता आत्महत्या केस में बड़ा खुलासा, पुलिस ने मुख्य आरोपी आशिक अली को किया गिरफ्तार
उत्तराखंड: भारी बारिश के बीच चोरगलिया में बड़ा हादसा, पेड़ गिरने से दो मकान क्षतिग्रस्त
उत्तराखंड: आंदोलन नहीं, बातचीत से निकलेगा समाधान, बिंदुखत्ता को लेकर कैड़ा बोले—सीएम धामी आपके साथ हैं
उत्तराखंड: बिंदुखत्ता में हजारों ग्रामीणों का शक्ति प्रदर्शन, लालकुआं की सड़कों पर गूंजा नारा…अधिसूचना चाहिए, आश्वासन नहीं
उत्तराखंड: बिंदुखत्ता आंदोलन में गरमाया माहौल, मंच से विधायक मोहन बिष्ट पर बरसे वक्ता
उत्तराखंड में बारिश ने किया बेहाल कई जिलों में अलर्ट, नैनीताल में थमी रफ्तार… 15 रास्ते बंद
उत्तराखंड: जखोल की अनुसूया रावत का लोअर पीसीएस में चयन, खाद्य पूर्ति निरीक्षक बनीं
चुनाव आयोग का SIR पर नया निर्देश, ERO दफ्तर बुलाने के बजाय घर से जुटाए जाएंगे दस्तावेज
SDRF उत्तराखंड ने हासिल की अहम उपलब्धि, ISO 9001 Certification की प्रक्रिया हुई पूरी 
