हल्द्वानी :(बड़ी खबर) अब स्टेटस सिंबल के लिए शस्त्र लाइसेंस रखना आसान नहीं, DM ने एक और शस्त्र लाइसेंस किया कैंसिल

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  • शस्त्र अधिनियम मामले में जिला मजिस्ट्रेट का बड़ा फैसला, नाहिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

हल्द्वानी।आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा निवासी श्री नाहिद कुरैशी पुत्र वाजिद कुरैशी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दर्ज अभियोग के मामले में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान श्री कुरैशी ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि वह एक व्यापारी हैं और व्यापार के सिलसिले में उन्हें प्रायः नकद धनराशि के साथ आवागमन करना पड़ता है, जिससे उनके जान-माल को खतरा बना रहता है। इसी आधार पर उन्होंने अपने शस्त्र लाइसेंस को यथावत बनाए रखने की मांग की।

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हालांकि, प्रकरण के परीक्षण के दौरान प्रस्तुत विगत वर्ष के आयकर रिटर्न के अवलोकन में यह तथ्य सामने आया कि श्री कुरैशी की वार्षिक आय ₹5,78,600/- है, जिस पर उनके द्वारा लगभग ₹13,000/- आयकर अदा किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आय विवरण पर सम्यक विचार करते हुए यह स्पष्ट किया कि उक्त आय इतनी अधिक नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उनके जान-माल को किसी प्रकार का असाधारण अथवा विशिष्ट खतरा उत्पन्न होता हो, जिसके लिए शस्त्र धारण करना अपरिहार्य हो।
उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि श्री नाहिद कुरैशी के पक्ष में शस्त्र लाइसेंस का बना रहना आवश्यक नहीं है। फलस्वरूप न्यायालय द्वारा उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है।

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