हल्द्वानी – शासन के निर्देशोें पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनपद में लक्षणरहित कोविड 19 संक्रमित रोगियों के लिए होम-आइसोलेशन प्रारम्भ किया। उन्होने कहा कि जनपद में कोविड 19 संक्रमित रोगियों हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत होम-आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की जायेगी। DM बंसल ने बताया कि टीम के द्वारा सघन जाॅच के उपरान्त लगभग 30 पात्र लोगों को जनपद में होम-आइसोलेशन की अनुमति दी गई है।
जिलाधिकारी बंसल ने बताया कि शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में होम-आइसोलेशन के लिए कोविड 19 संक्रमित रोगी को चिकित्सक की अनुमति लेना अनिवार्य है साथ ही उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के द्वारा होम-आइसोलेशन हेतु पात्र व्यक्ति को लक्षणरहित रोगी के रूप मे चिन्हित किया गया हो तथा घर में रोगी की चैबीस घंटे देखभाल करने वाला व्यक्ति उपलब्ध हो, साथ ही रोगी के निवास पर स्वयं को आइसोलेट करने एवं परिजनों को कोरेन्टीन करने की सुविधा हो व घर मे रोगी के लिए एक अलग से शौचालय युक्त कक्ष तथा देखभाल कर्ता के लिए अतिरिक्त शौचालय युक्त कक्ष तथा अन्य परिवारजनों के लिए भी न्यूनतम एक शौचालय युक्त कक्ष अनिवार्य है।
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होम-आइसोलेट व्यक्ति को आइसोलेशन अवधि के दौरान सम्बन्धित चिकित्सालय से सम्पर्क बनाये रखना होगा। उन्होने बताया ऐसे रोगी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है या अन्य बीमारी जैसे गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, एचआईवी, अंग प्रत्यारोहित तथा कैंसर का उपचार प्राप्त करने वाले कमजोर व्यक्तियों को होम-आइसोलेशन की अनुमति नही दी जायेगी। उन्होने कहा जो व्यक्ति होम-आइसोलेशन रहता है उसे आरोग्य सेतु एप को मोबाइल मे डाउनलोड करना अनिवार्य होगा साथ जिन व्यक्तियों के पास स्मार्ट फोन नही है उन्हे कोरोना नियंत्रण कक्ष के दूरभाष पर अपने स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी देनी होगी।
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DM बंसल ने बताया कि होम-आइसोलेट रोगी को अपने स्वास्थ्य के नियमित अनुश्रवण के दायित्यों का निर्वहन करना होगा तथा जिला सर्विलांस अधिकारी को नियमित इसकी सूचना देनी होगी। उन्होने कहा कि रोगी को सैल्फ आइसोलेशन हेतु एक अन्डरटेकिंग देनी होगी तथा रोगी एवं देखभाल करने वाले को कोरेन्टीन गाइड लाइन का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा।उन्होने कहा कि जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा होम-आइसोलेशन की सुविधाओं की सघन जांच के उपरान्त ही होम-आइसोलेशन की स्वीकृति दी जायेगी।
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DM बंसल ने बताया कि होम-आईसोलेट के दौरान यदि मरीज को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य परेशानी होती है तो नियंत्रण कक्ष मे सूचना देंगे, स्वास्थ्य प्राधिकारियों के द्वारा होम-आईसोलेशन मे रखे गये स्टाफध्रोगियों का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा साथ ही फील्ड स्टाफध्सर्विलांस टीमों द्वारा भी नियमित अनुश्रवण किया जायेगा।उन्होने कहा कि होम-आइसोलेशन प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जायेगी तथा उपचार की आवश्यकता की स्थिति मे रोगी के शिफ्ट करने हेतु तत्काल कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि होम आइसोलेशन मे रहने वाले रोगियों का होम-आईसोलेशन कोविड पाॅजेटिव होने के 10 दिनो के पश्चात तथा 3 दिनोें तक बुखार न आने की स्थिति मे समाप्त माना जायेगा व इसके पश्चात अगले 7 दिनो तक रोगी घर पर ही रहकर अपने स्वास्थ्य का अनुश्रवण करेंगे।
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