Ridhdhm Agrwal

बाहरी राज्यों से निजी वाहन से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए काम की खबर, जानिए परमिशन के लिए क्या करना होगा….

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उत्तराखंड पुलिस के सोशल मीडिया फेसबुक पर से मिली जानकारी के अनुसार बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले नागरिकों के लिए क्या दिशा निर्देश हैं और निजी वाहनों से उत्तराखंड वापस आ रहे लोगों के लिए क्या कुछ परमिशन की आवश्यकता है यह सब नीचे दी गई है।

श्रीमती रिधिम अग्रवाल, DIG, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे उत्तराखण्ड आने वाले नागरिकों, उत्तराखण्ड से बाहर प्रदेशों में जाने वाले नागरिकों और राज्य के अन्दर आवागमन हेतु कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं जो इस प्रकार है-

अन्य राज्यों से उत्तराखण्ड आनेवाले नागरिकों हेतु दिशा निर्देश

  1. सबसे पहले वेबपोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ के अन्दर प्रवासी यात्रा पंजीकरण (COVID-19) में जाकर रजिस्ट्रेशन कर अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी।
  2. प्रदेश नोडल अधिकारी द्वारा अन्य राज्य के नोडल अधिकारियों से उत्तराखण्ड आने वाले नागरिकों की सूची साझा की जायेगी।
  3. जिसके बाद इन लोगों की नोडल अधिकारियों की सहायता से बसों में बैठने से पूर्व स्क्रीनिंग की जायेगी। यदि उनमें कोरोना वायरस लक्षण नहीं मिलते है तो उनको उत्तराखण्ड लाया जायेगा और स्वास्थ विभाग की SOP के अनुसार 14 दिन तक होम कोरन्टाईन किया जायेगा।
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निजी वाहनों से उत्तराखण्ड वापस आरहे व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश

  1. निजी वाहनों से उत्तराखण्ड वापस आने वाले व्यक्तियों को आवश्यक रुप से वेबपोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ के अन्दर प्रवासी यात्रा पंजीकरण(COVID-19) में जाकर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  2. निजी वाहनों द्वारा वापस आने वाले व्यक्तियों को सम्बन्धित जनपद जहां वह वर्तमान में निवास कर रहे हैं से भी अनुमति प्राप्त करनी होगी।
  3. यात्रा के दौरान गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत सामाजिक दूरी एंव अन्य दिशा निर्देशों का शक्ति से पालन करना होगा। साथ ही वाहनों को पूर्ण रुप से सेनेटाईज करना भी सुनिश्चित करना होगा।
  4. निजी वाहनों से आने वाले व्यक्तियों की सीमावर्ती जनपदों पर स्थित बॉर्डर चैक पोस्ट पर स्वास्थ परीक्षण किया जायेगा, यदि किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण मिलते है तो उसे तत्काल इस्टीट्यूश्नल कोरन्टाईन कर दिया जायेगा और शेष को गन्तव्य स्थान पर पहुचने के पश्चात 14 दिवस के लिए होम कोरन्टाईन किया जायेगा।
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राज्य के अन्दर आवागमन हेतु दिशा निर्देश

1 सबसे पहले वेबपोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ के अन्दर e-Pass में जाकर रजिस्ट्रेशन कर अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी।
2 राज्य के अन्दर चिन्हित ग्रीन जोन जनपदों से अन्य जनपदों में जाने के लिए व्यक्तियों को आवाजाही की अनुमति होगी। परन्तु रेड/ऑरेन्ज जोन जनपदों से ग्रीन जोन जनपदों मे जाने वाले व्यक्तियों को होम कोरेन्टाईन किया जायेगा, यदि उस व्यक्ति को जहां वह वर्तमान में निवासरत है वहां कोरन्टाईन ना किया गया हो।

👉 उत्तराखण्ड से अन्य राज्यों में जाने वाले व्यक्ति कृपया वेबपोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ के अन्दर प्रवासी पंजीकरण- उत्तराखण्ड से अन्य राज्य जाने के लिए में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते है।

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