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देहरादून:(बड़ी खबर) उत्तराखंड में राशन कार्ड के लिए सख्त किए गए मानक

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उत्तराखंड में राशन कार्ड बनाने की प्रप्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और विडिजिटल कर दिया गया है। राशन कार्ड बबनवाने, स्थानांतरण, यूनिट जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया अब ओटीपी और ई-केवाईसी के बिना पूरी नहीं होगी।

सभी कार्ड आधार से जुड़े मोबाइल नंबर से लिंक किए गए हैं। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए दस्तावेज ऑनलाइन स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। आय निर्धारण के लिए अब केवल शपथ पत्र मान्य नहीं होगा, बल्कि सक्षम प्राधिकारी का प्रमाणित आय प्रमाण पत्र

ओटीपी और ई-केवाईसी के बिना नहीं बनेंगे कार्ड प्रमाणित आय प्रमाण पत्र को किया गया अनिवार्य

देना होगा। नौकरीपेशा लोगों को सैलरी स्लिप और पेंशनभोगियों को संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अबध परिवार के सभी सदस्यों के फोटो भी अनिवार्य होंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग के अपर आयुक्त पीएस पांगती ने बताया कि पूरा डेटा केंद्रीयकृत पोर्टल से लिंक कर दिया गया है।

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