देहरादून– उत्तराखंड सरकार ने कोरोना तालाबंदी की क्रमवार समाप्ति के संबंध में गाइडलाइन जारी की है इसके तहत डिस्ट्रिक्ट प्रशासन समेत केंद्र और राज्य सरकार के तमाम संस्थानों को कोरोनावायरस से बचाव की गाइडलाइन का हर तरीके से पालन करना होगा साथ ही मास्क पहनने हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं गाइड लाइन में माना गया है कि लगातार 5 महीने कोरोना के मामलों में कमी देखी गई थी लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अपर सचिवों, पुलिस महानिदेशक और सभी जिलों के अधिकारियों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। लोगों द्वारा कोरोना वायरस के नियम का पालन हो, इस पर नजर बनाए रखना है। जिलाधिकारियों को सख्ताई से सामाजिक दूरी सहित अन्य नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है।
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अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने पर आपकों 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसी तरह होली समारोह में अधिक लोगों के इकठ्ठा होने पर कार्रवाई हो सकती है। यह बहुत हद तक जिलाधिकारियों के रुख पर निर्भर करेगा। यह एसओपी 31 मार्च तक जारी है और कोरोना संक्रमण बढ़ता हैं तो सरकार अधिक सख्त रुख अपना सकती है। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा अब नियमों को हल्के में लिया जा रहा है जो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
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बता दें कि प्रदेश सरकार ने एक मार्च और केंद्र सरकार ने 19 मार्च को अनलॉक-5 की एसओपी जारी की थी। इसमें हाथों को धोने, तीन गज की सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग करने को लेकर लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया था। इसके लिए जिलाधिकारियों, सरकारी एजेंसियों सहित अन्य पक्षों से कहा गया था कि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दी जाए।
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