“भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं. सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-1126/XII (1)/2025/86(16)/2019 दिनांक 07 अगस्त, 2025 के क्रम में यह निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न


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