देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में बदलाव के बाद अब बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में बदलाव होने जा रहा है। सोमवार को होने वाली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आ सकता है। विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इसमें बदलाव कर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी जाए।
राज्य में बेसिक के शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पिछले काफी समय से रुकी है। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद अब नियमावली को संशोधित किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नियमावली से भर्ती के लिए बीएड की अर्हता को हटाया जाएगा। जबकि इससे पहले उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली में यह बदलाव किया गया था कि सहायक अध्यापक एलटी को पूरे सेवा काल में एक बार संवर्ग परिवर्तन की सुविधा मिले। जबकि सहायक अध्यापक संगीत के लिए प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से छह वर्षीय संगीत प्रभाकर और सहायक अध्यापक कला के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड अनिवार्य किया गया है।
बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड को सेवा नियमावली से बाहर किए जाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जल्द ही संशोधित नियमावली जारी हो जाएगी, जिसमें बदलाव के बाद विभाग को शिक्षक भर्ती का आदेश जारी किया जाएगा। विभाग में शिक्षकों की कमी बनी है। नियमावली में बदलाव के बाद रुकी भर्ती शुरू हो पाएगी। रविनाथ रामन, शिक्षा सचिव
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