देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में बदलाव के बाद अब बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में बदलाव होने जा रहा है। सोमवार को होने वाली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आ सकता है। विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इसमें बदलाव कर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी जाए।
राज्य में बेसिक के शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पिछले काफी समय से रुकी है। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद अब नियमावली को संशोधित किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नियमावली से भर्ती के लिए बीएड की अर्हता को हटाया जाएगा। जबकि इससे पहले उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली में यह बदलाव किया गया था कि सहायक अध्यापक एलटी को पूरे सेवा काल में एक बार संवर्ग परिवर्तन की सुविधा मिले। जबकि सहायक अध्यापक संगीत के लिए प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से छह वर्षीय संगीत प्रभाकर और सहायक अध्यापक कला के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड अनिवार्य किया गया है।
बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड को सेवा नियमावली से बाहर किए जाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जल्द ही संशोधित नियमावली जारी हो जाएगी, जिसमें बदलाव के बाद विभाग को शिक्षक भर्ती का आदेश जारी किया जाएगा। विभाग में शिक्षकों की कमी बनी है। नियमावली में बदलाव के बाद रुकी भर्ती शुरू हो पाएगी। रविनाथ रामन, शिक्षा सचिव

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: STF की बड़ी कार्रवाई, 50 लाख की बिजली तार चोरी का खुलासा
उत्तराखंड: सीएम धामी ने खुद की स्व-गणना, डिजिटल जनगणना की शुरुआत
उत्तराखंड: कल नैनीताल पहुंचेंगे CM धामी, अधिकारियों संग कानून व्यवस्था पर करेंगे चर्चा
उत्तराखंड: वीकेंड पर हल्द्वानी-काठगोदाम में ट्रैफिक डायवर्जन लागू
उत्तराखंड: सीएम धामी का सख्त संदेश: अब योजनाओं में देरी नहीं, अधिकारियों को चेतावनी
हल्द्वानी: पत्रकार पर मुकदमे के विरोध में सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई वापस लेने की मांग
देहरादून :(भर्ती:भर्ती) 72 पदों पर आई सीधी भर्ती
बड़ी ख़बर: पाकिस्तानी ISI एजेंट का हैंडलर देहरादून से गिरफ्तार
उत्तराखंड: दहेज के लिए जुल्म, पिटाई के बाद तीन तलाक देकर किया बेघर 
