- समूह-ग के पदों पर मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी
देहरादून– प्रदेश में समूह-ग के सभी पदों पर अब मृतक आश्रितों को भर्ती का मौका मिलेगा। धामी सरकार ने यूपी के जमाने का नियम बदलते हुए कैबिनेट में मुहर लगाई थी, जिसकी बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी हो गई।
सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली) संशोधन नियमावली 2003 जारी कर दी है। इसके तहत पहले ये नियम था कि समूह-ग के पदों
पर राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर बाकी संस्थानों की भर्तियों में ही मृतक आश्रितों को मौका मिलता था।
अब बदलाव के बाद राज्य लोक सेवा आयोग के लिए इस बंदिश को हटा दिया गया है। अब मृतक आश्रितों की भर्ती समूह-ग की उन सभी भर्तियों में भी हो सकेगी, जो राज्य लोकसेवा आयोग निकालता है। यानी अब राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह-ग की भर्तियों में भी मृतक आश्रित शामिल हो सकेंगे।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



देहरादून :(बड़ी खबर) आज हुए बंपर तबादले
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) चर्चित ठेकेदार धनंजय की ये संपत्ति नीलाम
बड़ी खबर : चुनाव आयोग की पहल, उत्तराखंड में मतदाता मैपिंग अभियान को मिली रफ्तार
मानसून से पहले मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताया, नदी संरक्षण और जल सुरक्षा में नहीं होगी कोई चूक!
उत्तराखंड: हॉटस्टार की स्पेस जेन चंद्रयान में लीड रोल में नजर आएंगे नैनीताल के गोपाल..
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से बदलेगा उत्तराखंड, सीएम धामी ने बताए बड़े फायदे
उत्तराखंड: यहाँ घने कोहरे में खड़े डंपर से टकराई कार
उत्तराखंड: सिल्ला गांव में गौशाला में लगी आग, छह मवेशियों की झुलसकर मौत!
उत्तराखंड: राशन घोटाले की जांच में पहुंची खाद्य पूर्ति निरीक्षक से महिला डीलर की हाथापाई, दुकान सील
UTTARAKHADN: केदारनाथ धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं? महाशिवरात्रि पर मिलेगा बड़ा अपडेट 

