देहरादून– स्थानान्तरण अधिनियम की धारा – 7 (घ) से आच्छादित कार्मिकों को दुर्गम में स्थानान्तरण से छूट होने के कारण कतिपय कार्मिकों की सुगम क्षेत्र के एक ही कार्यालय में वर्षों से कार्यरत होने की स्थितियां उत्पन्न हो रही है।
संज्ञान में आया है कि कतिपय शिक्षक (प्रवक्ता, स.अ. एल. टी., स.अ. प्रारम्भिक ) व कार्मिक विभिन्न संस्थानों में कई वर्षों से कार्यरत हैं, किन्तु उनके नाम पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं है, के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि कोई भी शिक्षक- कार्मिक, जो विभिन्न संस्थानों (यथा सीमैट, एस.सी.ई.आर.टी. बोर्ड कार्यालय, डायट आदि) में 04 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं,
उन्हें अनिवार्यतः स्थानान्तरित किया जायेगा, किन्तु ऐसे स्थानान्तरित शिक्षक को किसी भी दशा में एस.सी.ई.आर.टी. व डायट में पदस्थापित नहीं किया जायेगा। साथ ही यदि ऐसे शिक्षक पात्रता सूची में सम्मिलित होने से छूटे हों तो उन्हें तत्काल पात्रता सूची में सम्मिलित कर उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



देहरादून :(बड़ी खबर) 27 तक हीट वेब का अलर्ट
हल्द्वानी में बनेगा अत्याधुनिक मीडिया सेंटर, सीएम धामी ने किया शिलान्यास
हल्द्वानी में पेयजल की बर्बादी पर प्रशासन सख्त, 8 टुल्लू पंप जब्त
देहरादून :(बड़ी खबर) 90 पदों पर आई सरकारी भर्ती
उत्तराखंड के युवाओं के लिए सीएम धामी का बड़ा संदेश, जानिए क्या कहा
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) 45000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
धामी सरकार का बड़ा एक्शन मोड, सरकारी जमीनों से हटेगा अतिक्रमण
उत्तराखंड : यहाँ 11 वी की छात्रा डूबी, गॉव में मातम
देहरादून : प्रधान बोले, 10 लाख तक के काम पंचायतों को मिलें 

