- शिक्षा विभाग को तबादलों के लिए मिले 15 दिन की रियायत।
देहरादून- राज्य सरकार ने वर्तमान तबादला सत्र में एकल अभिभावक और मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त कर्मियों को बड़ी राहत दी है। बता दे एक अभिभावक का तबादला उनके द्वारा दिए गए विकल्प में ही करने का किया जाएगा। इसी तरह मृतक आश्रित कर्मचारी से पांच स्थानों के विकल्प लेकर उपलब्ध स्थान पर तैनाती दी जाएगी। दरअसल गुरुवार को कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने तबादला एक्ट के तहत गठित मुख्य सचिव समिति की सिफारिशों पर सीएम के अनुमोदन के आदेश जारी किए।
तबादला सत्र के टाइम टेबल में शिक्षा विभाग को 15 दिन की रियायत दी गई है। आपको जानकारी देते हुए बता दे कि चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास व सेवायोजन विभाग के शैक्षणिक केडर पर भी यह छूट लागू रहेगी। इस रियायत के चलते इन सभी विभागों में तबादले 25 जून तक किए जा सकेंगे। इसके अलावा दुर्गम क्षेत्र में ही रहने के इच्छुक कर्मचारियों का तबादला सुगम क्षेत्र में नहीं किया जाएगा। लेकिन यह लाभ सिर्फ उसी कर्मचारी को मिल सकेगा, जो एक ही कार्यालय या तैनाती स्थान पर चार साल और उससे कम समय से तैनात हो।
नया मेडिकल सर्टिफिकेट ही मान्य
बीमारी के आधार पर तबादले में हर तबादला सत्र से पहले सक्षम मेडिकल प्रमाणपत्र ही मान्य रहेगा। बता दे इस वर्ष के तबादलों में 2022 या उसके बाद को मेडिकल सर्टिफिकेट ही देना होगा। कार्मिक सचिव के शैलेश बगोली अनुसार कई बीमारियों में स्वस्थ होने की संभावना रहती । प्रायः देखा गया हैकि हर तबादला सत्र में कर्मचारी एक ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं।
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