राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके एवं इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों एवं आदेशों को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवकों की पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-
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