देहरादून-(बड़ी खबर) वृद्धावस्था पेंशन में संशोधन, देखिए मूल आदेश

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देहरादून- उत्तराखंड शासन ने वृद्धावस्था पेंशन नियम में संशोधन किया है।अब वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता वह भी रखेंगे जिनके‌ पुत्र अथवा पौत्र की आयु बीस वर्ष से अधिक होगी लेकिन वे‌ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों यानी उनकी मासिक आय 4000 रूपए तक हो। देखें आदेश…

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