राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों / एकल अभिभावक (महिला/पुरुष) सरकारी
सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य किए जाने विषयक वित्त विभाग के
कार्यालय ज्ञाप सं० 126942/XXVII (7)/ई-19943/2022 दिनांक: 01.06.2023 में आंशिक संशोधन
करते हुए उक्त आदेश के बिन्दु संo viii को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
viii. “राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों / एकल अभिभावक (महिला एवं पुरूष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश की अवधि के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त हो रहे/आहरित वेतन के समतुल्य ‘अवकाश वेतन’ देय होगा।”
2 शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 01.06.2023 को आदेश लागू होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।


अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: यहाँ जंगली हाथी ने किया हमला, दो लोगों की दर्दनाक मौत !
उत्तराखंड: खुशियों का घर बना मातम का घर… अब उठेगा दो बहनों का जनाजा
उत्तराखंड: युवाओं के लिए खुशखबरी, 800 तक नौकरियां… बस इस दिन पहुंचना होगा यहां
उत्तराखंड: इश्क बना कत्ल की वजह, बेटी के प्रेमी ने रची साजिश, पिता को उतारा मौत के घाट
देहरादून:(बड़ी खबर) बिगड़ेगा मौसम, तूफान, बारिश का अलर्ट
उत्तराखंड : मशाल लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं, धामी बोले…अब चुप नहीं रहेगी नारी
हल्द्वानी : कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की जनता से अपील,जमीन एवं संपत्ति की खरीद-बिक्री में बैंक के जरिए करे भुगतान…
नैनीताल : इस अधिकारी को लापरवाही पर कारण बताओं नोटिस
नैनीताल :(बड़ी खबर) DM के निर्देश पर RTO द्वारा ताबड़तोड़ चैकिंग, हुई ये कार्रवाई
रामनगर: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भाजपा नेता राकेश नैनवाल ने की मुलाकात, वन ग्रामों की रखी समस्या 
