देहरादून- शासन ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन विभागों की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सेवाओं जैसे जन्म-मृत्यु पंजीकरण, पानी का कनेक्शन और विछेदन, दिव्यांग व्यक्ति को प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण व नवीनीकरण, वृद्धावस्था, विधवा व किसान पेंशन आदि के लिए पदाभिहित अधिकारी, सेवा प्रदान करने की समय सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकरी और द्वितीय अपीलीय अभिकारी की अधिसूचना जारी कर दी है।
अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त सेवाएं तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जाएगी।
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