देहरादून: उत्तराखंड के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को अपनी और परिवार की सभी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। 15 दिसंबर तक सभी विभागाध्यक्षों, सचिवों को अपने अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति का ब्योरा कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराना होगा। गुरुवार को सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने इसके आदेश जारी किए।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने यह आदेश जारी किया है। बगौली के अनुसार नियुक्ति के समय की और मौजूदा संपत्ति का ब्योरा देना होगा। नियमित रूप से पांच साल के भीतर संपत्ति में हुई बढ़ोत्तरी की भी जानकारी देनी होगी। कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति के साथ ही पति, पत्नी, आश्रित तमां, मां, पिता, पिता, बेटा बेटा, बेटी या अन्य आश्रित रिश्तेदारों की संपत्ति का ब्योरा देना होगा। सचिव कार्मिक ने सभी विभागाध्यक्षों, सचिवों को हर हाल में तय समय के भीतर ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश न मानने पर संबंधित कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



हल्द्वानी :अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईबीसी और DNT वर्ग के छात्र करें अप्लाई
उत्तराखंड: यहां युवक के साथ नाबालिग गेस्ट हाउस में पकड़ी गई, हुआ हंगामा
हल्द्वानी :(Good News) एसटीएच को मिले दो न्यूरो सर्जन समेत पांच डॉक्टर
देहरादून :(बड़ी खबर) अधिकारियों को अपनी और परिवार की चल, अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश
उत्तराखंड: यहां प्रशासन ने बाघ के हमले देख बच्चों के लिए कर दी निःशुल्क वाहन व्यवस्था, 28 गांव के 200 छात्र जा रहे
उत्तराखंड: यहां जंगल में ले जाकर किया दुष्कर्म
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) DM रयाल के निर्देश पर दिव्यांग
उत्तराखंड: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जनपदों में बूथ अवेयरनेस ग्रुप का तत्काल गठन करने के दिए निर्देश
चमोली में दर्दनाक हादसा: 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, तीन की मौत, दो गंभीर
उत्तराखंड: गणेश जोशी ने हल्द्वानी में विभागों की समीक्षा, बी.सी. जोशी द्वार का किया ऐलान 
