देहरादून :(बड़ी खबर) कल के अवकाश को लेकर आया UPDATE

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

श्री राज्यपाल, निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुये, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/5-56-पब 2. दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है. के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1303/ रा०नि०आ० अनु0-2/4324/2025 दिनांक 28 जून, 2025 एवं पत्रांक 235, दिनांक 21 जुलाई, 2025 के कम में प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त इसमें आंशिक संशोधन करते हुए राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 विकासखण्डवार प्रथम चरण के मतदान दिवस दिनांक 24 जुलाई, 2025 (बृहस्पतिवार) एवं द्वितीय चरण के मतदान दिवस दिनांक 28 जुलाई, 2025 (सोमवार) को सम्बन्धित विकासखण्डों के क्षेत्रों में स्थित बैंक में भी उक्त निर्वाचन तिथि को अवकाश घोपिन करने है।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी : DM के निर्देश पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की पेंडेंसी जीरो, तेजी से दौड़ने लगे विभाग
यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड : हो जाए तैयार,अग्निवीर भर्ती रैली जनवरी में कोटद्वार में होगी

उक्त के कम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 962/XXXI (15) G/25-31 (सा०)/2015 दिनांक 09 जुलाई, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल: सफलता की कहानी, ‘रेशम नई पहल’ से पहाड़ की महिलाओं की बदली पहचान पहली बार बनाई जा रही है रेशम से पेंटिंग
Ad Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें