देहरादून- राज्य में कोविड-19 कर्फ्यू आगे बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कोविड-19 कर्फ्यू के संबंध में विस्तार से आदेश जारी कर दिए हैं राज्य में अब 25 मई प्रातः 6:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन के पहली और दूसरी डोज लगाने के लिए वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन मैसेज तथा अन्य प्रूफ दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने की छूट दी जाएगी।
इसके अलावा विवाह समारोह स्थगित किया जाना संभव ना हो तो अधिकतम 20 लोगों को आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ सम्मिलित होने की जिला प्रशासन द्वारा अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम ,खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क , थिएटर, ऑडिटोरियम आदि स्थान वहीं से संबंधित गतिविधियां पूर्ण रुप से बंद रहेंगे।
नीचे देखिए राज्य सरकार द्वारा कंप्लीट आदेश








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