देहरादून- उत्तराखंड सरकार द्वारा खनन नीति के दौरान समतलीकरण और पट्टो को लेकर उठ रहे सवालों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका के बाद हाईकोर्ट ने खनन नीति पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है जिसके बाद सरकार को दिए गए निर्देश के उपरांत सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी जिलाधिकारियों और महानिदेशक भूतत्व खनिकर्म इकाई उत्तराखंड को निर्देश जारी किए हैं 28 अक्टूबर 2021 को स्वीकृत समस्त अनुज्ञाओ तथा खनिज निकासी पर अग्रिम आदेशों पर तत्काल रोक लगाई जाती है। देखिए आदेश

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