उत्तराखंड: देह व्यापार मामले में सबूतों की कमी से कोर्ट ने तीन आरोपियों को किया बरी

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देहरादून: देह व्यापार के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) रजनी शुक्ला की अदालत ने होटल मैनेजर और दो कर्मचारियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने इस मामले की जांच में हुई गंभीर लापरवाही पर नाराज़गी जताते हुए जिलाधिकारी और एसएसपी को होटल के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी भविष्य में ऐसी लापरवाही न बरतें।

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यह मामला 27 जनवरी 2018 का है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने विकासनगर के एक होटल में छापा मारा था, जहां एक कमरे में एक व्यक्ति और महिला आपत्तिजनक स्थिति में मिले। महिला ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। दूसरे कमरे से मिली एक लड़की ने खुद को दिल्ली-एनसीआर का निवासी बताया। दोनों ने कहा कि उन्हें सिलाई का काम देने के नाम पर बुलाया गया….लेकिन उनसे गलत काम करवाया जाने लगा।

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छापेमारी के दौरान होटल स्टाफ ने माना कि वह बिना पहचान पत्र लिए सस्ते रेट पर कमरे देता था। विजिटर रजिस्टर चेक कराया गया तो उसमें कोई एंट्री दर्ज नहीं मिली। इसके बावजूद पुलिस ने होटल मालिक को आरोपी नहीं बनाया।

इस मामले की जांच कई अधिकारियों ने की और वर्ष 2019 में चार्जशीट दाखिल कर दी, लेकिन पुलिस सबसे महत्वपूर्ण बात साबित नहीं कर सकी…..देह व्यापार में बरामद दोनों महिलाओं को कोर्ट में पेश ही नहीं किया जा सका। पुलिस की टीमें उन्हें खोजने बाहर भी भेजी गईं….लेकिन वे मिल नहीं पाईं।

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पीड़िताओं की गैर मौजूदगी और होटल मालिक के खिलाफ कार्रवाई न होने की वजह से केस कमजोर पड़ गया और तीनों आरोपियों को बरी करना पड़ा। अदालत ने इसे पुलिस की बड़ी लापरवाही बताया और अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए।

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