BREAKING NEWS -अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन जारी, 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे.

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UNLOCK 2 नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी करते हुए यह तय किया है। अनलॉक टू, 31 जुलाई तक रहेगा। जिसमें सिनेमा हॉल, जिम स्विमिंग पूल और स्कूल ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। यही नहीं रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक जारी रहेगी और मेट्रो पूरी तरह बंद रहेगी । इसके अलावा सरकारी ट्रेनिंग सेंटर 15 जुलाई से खोले जाएंगे ऑनलाइन क्लासेज और डिस्टेंस एजुकेशन भी जारी रहेगी, साथ ही कंटेनमेंट जोन को जिला प्रशासन तय करते हुए नियम कानून लगाएगा। इसके अलावा सामाजिक व राजनीतिक सभाओं पर भी प्रतिबंध रहेगा धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम में रोक नहीं है एंटरटेनमेंट पार्क और पब भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।

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सरकार ने कहा कि अनलॉक-2 की अवधि 31 जुलाई तक लागू रहेगी

31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध रहेगा।

उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ान भरने की छूट दी जाएगी, जिन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हो।

मेट्रो सर्विस, सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, थिएटर, बार, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ के जमा होने पर रोक जारी रहेगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी गई है। जिसकी प्रक्रिया कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की जाएगी

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कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या खुला, क्या बंद

स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी।

किसी के अंतरराष्ट्रीय उड़ान से यात्रा करने पर बैन रहेगा। वे लोग यात्रा कर सकेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है।

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मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल और ऐसी ही जगहें अभी नहीं खुलेंगी।

ऐसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं होंगे, जहां ज्यादा भीड़ जुटने की आशंका हो। जिन गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत अभी नहीं दी गई है, उन्हें शुरू करने की तारीखें अलग से जारी की जा सकती हैं और इनके लिए एसओपी भी जारी की जा सकती है।

घरेलू उड़ानों और रेल के सफर को सीमित दायरे में पहले ही शुरू कर दिया गया है और ये आगे भी जारी रहेंगी।

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