Dehradun News- बीती रात 12:00 बजे से राज्य में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं राज्य के अधिकांश हिस्सों में बिजली गुल है ऐसे में अब धामी सरकार हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता कर मनाने के बजाय आर पार के मूड में नजर आ रही है क्योंकि सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करते हुए हड़ताल पर 6 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है।
सचिव सौजन्य ने अधिसूचना जारी करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा का अनुसरण अधिनियम 1966 उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1966 की धारा 3 की उप धारा 1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय के आदेश के निर्गत होने के दिनांक 6 महीने की अवधि के लिए यूजेवीएन लिमिटेड तथा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं।
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