ऐसे मिलेगा आतिशबाजी का लाइसेंस

बागेश्वर- ऐसे मिलेगा आतिशबाजी का लाइसेंस, यह रहेंगी शर्त

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बागेश्वर- दीपावली के पर्व पर हल्की आतिशबाजी के लार्इसेंस एवं स्थान चिन्हित करने के संबंध में उपजिलाधिकारी बागेश्वर राकेश चन्द्र तिवारी की अध्यक्षता में तहसील सभागार में व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुर्इ। बैठक में उपजिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 के दृष्टिगत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलार्इन का कडार्इ से अनुपालन करते हुए आतिशबाजी हेतु लाइसेंस निर्गत कियें जायेगा। जिसके लिए उन्होने कहा कि दुकानदारों को अपनी दुकानों पर सोशल डिस्टेसिंग, सेनेटाजेशन तथा मॉस्क आदि पहलुओं का विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा।

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उन्होने कहा कि कोविड-19 के चलते इस बार नुमार्इशखेत एवं बागनाथ मंदिर के समीप सरयू नदी के दोनों ओर के तटों पर आतिशबाजी की दुकाने लगायी जायेगी, जिसके लिए दुकानदारों को दिनांक 12 नवम्बर से 14 नवम्बर, 2020 तक तीन दिन के लिए ही लार्इसेंस निर्गत कियें जायेगे जिसके लिए इच्छुक दुकानदार दिनांक 06 नवम्बर, 2020 से तहसील कार्यालय आवेदन कर सकते हैं। तथा आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क का चालान, आधार कार्ड की प्रति, पासपोर्ट सार्इज का फोटो एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से दुकानें आपस में पर्याप्त दूरी पर स्थापित की जायेगी एवं दुकानदार द्वारा पानी की बाल्टी, रेता आदि सुरक्षात्मक उपकरण आवश्यक रूप में रखने होंगे। साथ ही प्रत्येक दुकानदार धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगायेगा एवं बिजली की वार्इरिंग आदि को खुला नही रखेगा। कोर्इ भी दुकानदार चार्इनीज पटाखों को नही बचेंगे।

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फायर विभाग चयनित स्थल के समीप फायर टेण्डर एवं अन्य अग्नि शमन व्यवस्थायें सुनिश्चित करेगा। किसी भी दशा में निर्धारित स्थल के अन्यत्र एवं बिना अनुमति के पटाखे नही बेचे जायेंगे, बिना अनुमति एवं निर्धारित स्थल के अन्यत्र पटाखे बेचने वाले के विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम के प्राविधानों/नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक महेश जोशी, अध्यक्ष व्यापार मंडल हरीश सोनी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका राजेदव जायसी, एसएचओ डी0आर0वर्मा, अग्नि शमन अधिकारी महेश चन्द्र, एसआर्इ राजेन्द्र नेगी, अनिल कार्की, राजेन्द्र रावत, हरीश चन्द्र सिंह रावल आदि मौजूर रहें।

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