उत्तराखंड: न्यूनतम वेतन से लेकर महिला श्रमिकों तक, नए श्रम कानून करेंगे सभी को सशक्त

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हाल ही में लागू किए गए चार श्रम संहिताओं से देश के कार्यबल में नए युग की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण है और इसके दूरगामी प्रभाव मिलेंगे। उन्होंने श्रम सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व के श्रम कानूनों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग शामिल नहीं था और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का अभाव था। न्यूनतम वेतन का प्राविधान सीमित क्षेत्रों तक ही था। इसके अलावा पुरानी व्यवस्था व्यापारिक सुगमता और विदेशी निवेश पर प्रतिकूल असर डाल रही थी….और इंस्पेक्टर राज के कारण उद्योगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

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उन्होंने कहा कि नए कानून श्रमिकों के हितों की मजबूती से रक्षा करते हैं। सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम और समय पर वेतन, नियुक्ति पत्र की अनिवार्यता, समान अवसर और समान वेतन सुनिश्चित किया गया है। महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में काम करने की स्वतंत्रता देने के साथ सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी।

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मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि निश्चित अवधि के कर्मचारियों को एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी, निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच, और जोखिम भरे कार्यक्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए 100% स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे प्रावधान लागू किए गए हैं।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि इन श्रम सुधारों से राज्य में श्रमिकों को बेहतर कार्य वातावरण और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, जबकि व्यवसाय एवं उद्योगों को अनुकूल माहौल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुधार राज्य के श्रमिक और उद्योग दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होंगे और राज्य में कार्य सुगमता को बढ़ावा देंगे।

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