कोरोनावायरस कोविड-19 की वैश्विक महामारी के बीच लॉकडाउन में फंसे उत्तराखंड के प्रवासी जो बिना किसी अनुमति के अपने गृह राज्य पहुंचे है अगर उन पर कोई मुकदमा दर्ज है तो वह मुकदमा वापस लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि सभी जिलों के एसएसपी को पत्र भेज दिया गया है।
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इस तरह के मुकदमे की पहचान के लिए सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र भेज दिया गया है। बिना अनुमति राज्य में प्रवेश करने वाले जितने भी श्रमिकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उन्हें वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि जो मुकदमे वापस लेने की बात कही गई है वह केवल बिना अनुमति राज्य में आने वालों के संदर्भ में है। होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का पालन न करने पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे।
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