मिनी बेकरी योजना

उत्तराखंड- बिस्कुट की बेकरी खोल कर कमा सकते हैं हजारों रुपए प्रतिमाह, सरकार की यह योजना भी दे रही है सब्सिडी

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उत्तराखंड में यदि आप स्वरोजगार करना चाहते हैं तो कई विकल्प खुले हैं चाहे पशुपालन हो या डेरी फार्मिंग यह इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर आज हम आपको बताएंगे कि आप बेकरी खोल कर भी अच्छा स्वरोजगार कर सकते हैं इसके लिए सरकार भी स्वरोजगार करने वाले युवाओं की मदद के लिए मिनी बेकरी योजना चला रही है इस योजना में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 10 से 25 लाख रुपए तक सब्सिडी में ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

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मिनी बेकरी योजना
प्राय: डबलरोटी, केक, बंद ऐसी बेकरी उत्पाद है जो ग्रामीण एवं शहरी सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रिय है यद्यपि बाजार में, ब्रिटानियां, पारले, प्रियागोल्ड या सनफिस्ट आदि अनेक बिस्कुट हैं, परन्तु घरेलु चाय नाश्ते में बेकरी उत्पादों का अपना एक अलग ही महत्व है। गुणवत्ता सही हो, ताजे हो तथा उपभोक्ता पसंद एवं मांग के अनुरूप हैं तो इसका विपणन क्षेत्र भी काफी व्यापक है। इसकी स्थानी एवं बाह्य क्षेत्रों में बराबर मांग बनी रहती है। उपभोक्ता मांग की सही परख होने पर ही यह उद्योग लाभप्रद है क्योंकि विपणन के अभाव में यह उद्योग सफलता पूर्वक संचालित नहीं हो सकता है। प्रस्तुत योजना बिजली ओवन पर आधारित हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लकड़ी आसानी से सुलभ है वहां लकड़ी/कोयला भट्टी का प्रयोग भी बेकरी हेतु किया जा सकता है। इसी तरह गैस ऑपरेटेट ओवन भी प्रचलन में है, जिसकी कीमत 100 पीसीएस प्रति घंटा में 125000 रूपये है।

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इसके तहत निर्माण क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख के प्रोजेक्ट को 15 से 25 प्रतिशत तक सब्सिडी भी दी जा रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए प्रदेश का कोई भी युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने योजना की वेबसाइट भी लांच की है। अगर आप भी स्वरोजगार अपनाना चाहते है तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की वेबसाइट https://msy.uk.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते है। इस योजना में किन-किन योजनाओं को शामिल किया गया है। किस योजना पर कितना लोन दिया जा रहा है कैसे इन योजना में आवेदन करना है। इसकी जानकारी में हम आपकों देंगे।

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आइये जानते है लोन के लिए क्या-क्या पात्रता है-
पात्रता-

  • आवेदक की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
  • योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
  • आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था / सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का चूककर्ता (defaulter) नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक द्वारा विगत 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, किन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा 5 वर्ष पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त किया गया और वह चूककर्ता (defaulter) नहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिए योजनान्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है।
  • आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
  • आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
  • विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  • लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट व्यवहार्यता देखते हुए “पहले आयें पहले पायें” (First Come First Serve) के आधार पर किया जायेगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार
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  • योजना के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज-
    मूल निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, आधार कार्ड कॉपी, शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप के अनुसार), शिक्षा का प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल कॉपी, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), राशन कार्ड कॉपी

यदि आप किसी तकनीकी कठिनाई का सामना करते हैं तो कृपया निम्नलिखित नंबर पर संपर्क करें : 1800-270-1213

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