उत्तराखंड में अब मिठाई बनाने वाले समेत कई खाद्य कारोबारियों को जिलों के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी लाइसेंस नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्हें अब केंद्र सरकार से लाइसेंस लेना होगा। मिठाई सहित कई अन्य खाद्य पदार्थों को प्रोपराइटरी फूड में शामिल किया गया है इसलिए एफ एस एस ए आई द्वारा सभी अधिकारियों ने व्यापारियों को मेल भेजकर इसकी जानकारी दे दी गई है जून महीने तक कारोबारी अपना लाइसेंस अपडेट करने की छूट दी गई है जिसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
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दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सभी व्यापारियों को एफ एस एस ए आई की गाइड लाइन के बारे में जागरूक करते हुए विभागीय वेबसाइट https://discos.fssai.gov.in/ पर जाकर जून महीने तक अपना लाइसेंस अपडेट कर सकते हैं इस दौरान कोई शुल्क नहीं देना होगा। यही नहीं अब तक निर्माता कैटेगरी के लाइसेंस के लिए 3 से ₹5000 की फीस लगती थी जो कि जून के बाद नए आवेदन के लिए अब 7500 रुपये लगेगी।
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