उत्तराखंड में अब मिठाई बनाने वाले समेत कई खाद्य कारोबारियों को जिलों के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी लाइसेंस नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्हें अब केंद्र सरकार से लाइसेंस लेना होगा। मिठाई सहित कई अन्य खाद्य पदार्थों को प्रोपराइटरी फूड में शामिल किया गया है इसलिए एफ एस एस ए आई द्वारा सभी अधिकारियों ने व्यापारियों को मेल भेजकर इसकी जानकारी दे दी गई है जून महीने तक कारोबारी अपना लाइसेंस अपडेट करने की छूट दी गई है जिसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
यह भी पढ़े 👉उत्तराखंड- यहां हुवा गजब फैसला, शादी में शराब रोकने वाली दुल्हन को मिलेंगे 10 हजार
दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सभी व्यापारियों को एफ एस एस ए आई की गाइड लाइन के बारे में जागरूक करते हुए विभागीय वेबसाइट https://discos.fssai.gov.in/ पर जाकर जून महीने तक अपना लाइसेंस अपडेट कर सकते हैं इस दौरान कोई शुल्क नहीं देना होगा। यही नहीं अब तक निर्माता कैटेगरी के लाइसेंस के लिए 3 से ₹5000 की फीस लगती थी जो कि जून के बाद नए आवेदन के लिए अब 7500 रुपये लगेगी।
यह भी पढ़े 👉हल्द्वानी-लॉकडाउन में लौटा पहाड़, पहाड़ी सैलून से पंकज ने स्वरोजगार में लगाये पंख

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: यहां गैरहाजिर प्रधानाध्यापक निलंबित शिक्षक को किया सेवानिवृत्त
उत्तराखंड: यहाँ चलती कार अचानक बनी आग का गोला
उत्तराखंड: ताड़ीखेत में मुख्यमंत्री ने किया 32 नई विकास योजनाओं का शुभारंभ
नैनीताल : यहां DM के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम द्वारा 15 साल पुराने अवैध अतिक्रमण को हटाया
(बाल कविता) मेरी मित्र परछाई , क्या है तुम्हारी सच्चाई
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) ज्वैलर्स चोरी कांड Update, पुलिस एक्शन मोड में
चमोली: विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने व बंद करने के समय में किया गया परिवर्तन
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा में सांसद खेल महोत्सव का किया शुभारंभ, खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर में कई घोषणाएं
उत्तराखंड: साइबर ठगों के डर में फंसी प्रोफेसर, भाई की हिम्मत बनी सहारा
उत्तराखंड: पूर्व प्रेमी की हत्या मामले में महिला व उसके प्रेमी को उम्रकैद 
