घर का नक्शा पास करने के लिए अब नहीं होगी आर्किटेक्ट की जरूरत

उत्तराखंड- अगर विभाग ने 15 दिन में NOC नही दी तो आपका नक्शा खुद होगा पास

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Dehradun News- उत्तराखंड में भवन निर्माण के नक्शे को पास कराने को लेकर सरकार ने नई तरकीब निकाली है अब तक भवन निर्माण को लेकर नक्शे के आवेदन करने के बाद से आवेदन कर्ता को महीनों प्राधिकरण व स्थानीय कार्यालयों के दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना होगा क्योंकि अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने के इस निजाम का तोड़ निकाला गया है। जल्द कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा।

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दरअसल अब तक आवेदन कर्ता द्वारा घर का नक्शा पास करने के लिए आवेदन किए जाने के बाद संबंधित प्राधिकरण विभागों को एनओसी के लिए पत्र लिखा करता है अगर बिजली विभाग की लाइन के पास आपका आवास है तो बिजली विभाग की एनओसी के लिए पत्र लिखा जाएगा यदि जंगल के नारे है तो फॉरेस्ट विभाग से एनओसी ली जाएगी और यहीं से शुरू होता है आवेदन कर्ता के चक्कर पर चक्कर काटने का खेल। जबकि सरकार ने 15 दिन के भीतर एनओसी दिए जाने के नियम बनाए हैं लेकिन इस प्रक्रिया को महीनों लग जाते हैं और कई विभाग फाइलों को दबाए रहते हैं।

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भवन निर्माण के नक्शे को पास कराने के लिए परेशान होने वाले आवेदन कर्ता के लिए अब राहत की खबर यह है कि किसी भी विभाग ने नक्शे से संबंधित एनओसी 15 दिन के भीतर नहीं दी तो उस विभाग की सहमति मानते हुए डीम्ड नक्शा मंजूर किया जाएगा। जिससे कि आवेदन कर्ता को परेशानी ना हो।

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ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत भवन निर्माण एनओसी के लिए 15 दिन और व्यवसायिक निर्माण में एनओसी के लिए 30 दिन का समय दिया गया है लेकिन जल्द विभाग इस सुविधा को लागू कराने के लिए मसौदा तैयार कर कैबिनेट में इसका प्रस्ताव रखने जा रहा है उसके बाद यह व्यवस्था लागू होगी।

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