- हाईकोर्ट के आदेश पर हरिद्वार के 30 स्टोन क्रशर सील।
हरिद्वार – हरिद्वार में गंगा नदी के तल से हो रहे अवैध खनन पर अब न्यायिक चाबुक चला है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के ज़िला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में संचालित सभी स्टोन क्रशरों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए और उनकी बिजली-पानी की आपूर्ति भी तत्काल काट दी जाए। कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर तलब की है।
आदेश मिलते ही हरिद्वार प्रशासन हरकत में आया और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अगुवाई में गठित टीमों ने अब तक करीब 30 स्टोन क्रशरों को सील कर दिया है। डीएम ने साफ किया है कि माननीय न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है और जो भी स्टोन क्रशर नियमों के खिलाफ चल रहे हैं, उनके खिलाफ किसी भी सूरत में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अब देखना होगा कि बाकी बचे स्टोन क्रशरों पर कब तक पूरी तरह से ताले लगते हैं।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



हाईकोर्ट नैनीताल ने उस्मान कांड की जांच अधिकारी पर लगाया जुर्माना
उत्तराखंड: 4 नवंबर को कैंची धाम के दर्शन समय में बदलाव, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी बाबा के दर्शन
FRI में रजत जयंती का भव्य कार्यक्रम, पीएम मोदी होंगे शामिल, सीएम धामी ने लिया जायजा
उत्तराखंड: यहाँ शादी से पहले दुल्हन ने किया चौंकाने वाला काम, प्रेमी के साथ घर से हुई फरारी
मां की डांट से नाराज़ तीन बच्चियां उत्तराखंड से पहुंची मथुरा
उत्तराखंड में कुक्कुट विकास नीति 2025 मंजूर, सरकार ने जारी की नई एसओपी
उत्तराखंड: यहाँ बारूद से भरी बोतल फटने से तीन किशोर झु़लसे
उत्तराखंड: डंपर ने मारी रेलवे लाइन को टक्कर, घंटों थमी पैसेंजर ट्रेन
उत्तराखंड: यहाँ पुलिस ने कैंटर से 44 किलो गांजा किया बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार
उत्तराखंड: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फुट ओवर ब्रिज का किया उद्धाटन
