- हाईकोर्ट के आदेश पर हरिद्वार के 30 स्टोन क्रशर सील।
हरिद्वार – हरिद्वार में गंगा नदी के तल से हो रहे अवैध खनन पर अब न्यायिक चाबुक चला है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के ज़िला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में संचालित सभी स्टोन क्रशरों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए और उनकी बिजली-पानी की आपूर्ति भी तत्काल काट दी जाए। कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर तलब की है।
आदेश मिलते ही हरिद्वार प्रशासन हरकत में आया और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अगुवाई में गठित टीमों ने अब तक करीब 30 स्टोन क्रशरों को सील कर दिया है। डीएम ने साफ किया है कि माननीय न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है और जो भी स्टोन क्रशर नियमों के खिलाफ चल रहे हैं, उनके खिलाफ किसी भी सूरत में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अब देखना होगा कि बाकी बचे स्टोन क्रशरों पर कब तक पूरी तरह से ताले लगते हैं।
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