- हाईकोर्ट के आदेश पर हरिद्वार के 30 स्टोन क्रशर सील।
हरिद्वार – हरिद्वार में गंगा नदी के तल से हो रहे अवैध खनन पर अब न्यायिक चाबुक चला है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के ज़िला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में संचालित सभी स्टोन क्रशरों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए और उनकी बिजली-पानी की आपूर्ति भी तत्काल काट दी जाए। कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर तलब की है।
आदेश मिलते ही हरिद्वार प्रशासन हरकत में आया और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अगुवाई में गठित टीमों ने अब तक करीब 30 स्टोन क्रशरों को सील कर दिया है। डीएम ने साफ किया है कि माननीय न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है और जो भी स्टोन क्रशर नियमों के खिलाफ चल रहे हैं, उनके खिलाफ किसी भी सूरत में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अब देखना होगा कि बाकी बचे स्टोन क्रशरों पर कब तक पूरी तरह से ताले लगते हैं।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: यहां होली के दिन दुखद घटना
उत्तराखंड में ‘दादी-नानी योजना’ की तैयारी: 60+ महिलाओं के लिए नई नीति लाने की कवायद तेज
देहरादून : छत पर सोलर लगाने वालों को झटका! अब अतिरिक्त बिजली के मिलेंगे सिर्फ ₹2 प्रति यूनिट
उत्तराखंड: यहां सेक्स रैकेट का खुलासा, दो महिलाएं साहित 4 गिरफ्तार
उत्तराखंड की बेटी सुलभा जोशी ने रचा इतिहास
उत्तराखंड : किडनैपिंग और फिरौती का खेल बेनकाब, पुलिस ने चंद घंटों में 5 शातिर दबोचे
हल्द्वानी : मार्च में ही गर्मी का महाकहर, पारा 30 पार! क्या अब आएगा और भी खतरनाक दौर?
हल्द्वानी : होली में घर जा रहे हल्द्वानी के महिला सिपाही और उसके देवर के बैग चोरी
उत्तराखंड : गौरव नेगी साइंस इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित
नैनीताल : एरीज – चंद्र ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग में दिखा दुर्लभ नज़ारा 

